ITR filing Deadline Extend: टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख, अब इस दिन तक कर सकेंगे दाखिल

टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने बढ़ाई ITR रिटर्न फाइल करने की तारीख, Income Tax Department has extended the last date for filing ITR from July 31 to September 15

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  • Publish Date - May 27, 2025 / 05:40 PM IST,
    Updated On - May 27, 2025 / 06:15 PM IST

ITR filing Deadline Extend: Image Source- IBC24 Archive

HIGHLIGHTS
  • अब 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं फाइल।
  • उन करदाताओं को राहत, जिन्हें अकाउंट ऑडिट नहीं कराना होता।
  • सिस्टम अपग्रेड और उपयोगकर्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय।

नई दिल्ली: ITR filing Deadline Extend: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है।

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ITR filing Deadline Extend: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, अधिसूचित आईटीआर में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं आईटीआर सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है।

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सीबीडीटी ने कहा, ‘‘ करदाताओं के लिए दस्तावेज दाखिल करने के अनुभव को सुचारू एवं सुविधाजनक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो मूल रूप से 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।’’

ITR फाइल करने की नई अंतिम तिथि क्या है?

नई अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है।

यह बदलाव किन करदाताओं के लिए लागू है?

यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू है जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता।

तारीख क्यों बढ़ाई गई है?

आईटीआर फॉर्म्स में बदलाव, सिस्टम की तैयारी और करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

क्या जिनका ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए भी तारीख बढ़ी है?

फिलहाल सिर्फ नॉन-ऑडिट मामलों के लिए तिथि बढ़ाई गई है। ऑडिट मामलों की अलग समयसीमा होती है।

कहां से ITR फाइल किया जा सकता है?

आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometax.gov.in पर जाकर ITR फाइल कर सकते हैं।