ट्रंप के शुल्क आदेश पर अमेरिकी अदालत के फैसले की समीक्षा कर रहा भारत: सूत्र
ट्रंप के शुल्क आदेश पर अमेरिकी अदालत के फैसले की समीक्षा कर रहा भारत: सूत्र
नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आयात पर व्यापक सीमा शुल्क लगाने से रोकने वाले अमेरिकी अदालत के फैसले के प्रभाव की समीक्षा कर रहा है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 1977 का अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम सीमा शुल्क के इस्तेमाल के लिए अधिकृत नहीं करता है।
ट्रंप ने आयात शुल्क में भारी वृद्धि के आदेश के आधार के तौर पर इस अधिनियम को ही उद्धृत किया है।
अमेरिका ने दो अप्रैल को भारत पर 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में इसे नौ जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत बुनियादी शुल्क लागू है।
एक सूत्र ने कहा, “हम अमेरिकी न्यायालय के इस आदेश के प्रभाव की समीक्षा कर रहे हैं।”
यह अदालती आदेश ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें भारत घरेलू वस्तुओं पर 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क से पूरी छूट देने पर जोर दे रहा है।
इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए घरेलू निर्यातकों ने कहा कि यह भारत के लिए एक अच्छा संकेत होगा।
शोध संस्थान ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’ (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रंप के शुल्क का कानूनी आधार कमजोर होने से भारत को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले अपनी वार्ता रणनीति पर विचार करना चाहिए। यह समझौता अमेरिकी हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
भाषा प्रेम प्रेम अनुराग
अनुराग

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