आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब संपत्ति निर्माण से पहले का ब्याज भी शामिल करने का प्रस्ताव

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब संपत्ति निर्माण से पहले का ब्याज भी शामिल करने का प्रस्ताव

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब संपत्ति निर्माण से पहले का ब्याज भी शामिल करने का प्रस्ताव
Modified Date: February 1, 2026 / 08:46 pm IST
Published Date: February 1, 2026 8:46 pm IST

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी।

बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गृह संपत्ति से होने वाली आय के मामले में मिलने वाली कटौतियों से संबंधित है।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय


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