मप्र मंत्रिमंडल ने डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी

मप्र मंत्रिमंडल ने डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी

मप्र मंत्रिमंडल ने डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी
Modified Date: December 16, 2025 / 06:17 pm IST
Published Date: December 16, 2025 6:17 pm IST

भोपाल, 16 दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

इसके मुताबिक सिंचाई और जलविद्युत की ये परियोजनाएं अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डूब प्रभावितों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रावधान किए गए 1656 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 1,782 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया।

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उल्लेखनीय है कि अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना 5,512 करोड़ रुपये की है। इससे 71 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी और 125 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा।

बयान में कहा गया कि इन तीनों परियोजनाओं से कुल 13,873 परिवार प्रभावित होंगे, जिन्हें विशेष पैकेज के तहत प्रति परिवार 12.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 50 हजार परिवारों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना में विभाग स्तर पर 10 लाख या उससे अधिक लागत के कार्य स्वीकृत किए जाने की अनुमति दी। इसके तहत 693 करोड़ 76 लाख रुपये के लगभग 3810 कार्य पूरे किए जा सकेंगे।

बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल द्वारा भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 2025-26 के दौरान 90 करोड़ 67 लाख रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई।

बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और योजना के तहत 905 करोड़ 25 लाख रुपये को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी और अस्थायी पदों के विभेदीकरण को खत्म करने की मंजूरी दी। इस समय स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियम में आवश्यक प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई।

भाषा ब्रजेन्द्र नोमान पाण्डेय

पाण्डेय


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