एनसीएलएटी ने गोल्डन टोबैको का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश खारिज किया

एनसीएलएटी ने गोल्डन टोबैको का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश खारिज किया

एनसीएलएटी ने गोल्डन टोबैको का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश खारिज किया
Modified Date: June 2, 2025 / 10:25 pm IST
Published Date: June 2, 2025 10:25 pm IST

नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबी सिगरेट कंपनी गोल्डन टोबैको का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और उसके समाधान पेशेवर बदलने के एनसीएलटी के निर्देश को खारिज कर दिया है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गोल्डन टोबैको के कर्ज समाधान के लिए जारी दिवाला प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा भी 17 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी।

इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को वित्तीय लेनदारों- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एरो इंजीनियरिंग और अन्य के दावों पर निर्णय लेने और फिर कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के पुनर्गठन का भी निर्देश दिया।

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एनसीएलएटी के प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य बरुण मित्रा की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘न्यायिक प्राधिकरण के कंपनी का केपीएमजी द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट करने के निर्देश को खारिज किया जाता है।’’

वडोदरा स्थित गोल्डन टोबैको के पास पनामा, चांसलर, गोल्डन गोल्ड फ्लेक और ताज छाप जैसे सिगरेट ब्रांड का स्वामित्व है। यह डालमिया समूह के स्वामित्व वाली फर्म है।

एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने 13 मई, 2024 को इस मामले में आदेश पारित किया था जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गई थी।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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