एनसीएलएटी ने गूगल, सीसीआई से ‘प्ले स्टोर बिलिंग नीति’ पर जवाब मांगा |

एनसीएलएटी ने गूगल, सीसीआई से ‘प्ले स्टोर बिलिंग नीति’ पर जवाब मांगा

एनसीएलएटी ने गूगल, सीसीआई से ‘प्ले स्टोर बिलिंग नीति’ पर जवाब मांगा

:   Modified Date:  May 10, 2024 / 10:37 PM IST, Published Date : May 10, 2024/10:37 pm IST

नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने शुक्रवार को दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) सहित अन्य पक्षों को ‘प्ले स्टोर बिलिंग’ नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की दो-सदस्यीय पीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है।

अपीलीय न्यायाधिकरण का यह निर्देश भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), भारतीय डिजिटल मीडिया उद्योग फाउंडेशन, पीपल इंटरएक्टिव इंडिया (जो विवाह पोर्टल शादी डॉट कॉम का संचालन करता है) और कुकू एफएम ऑपरेटर मेबिगो लैब्स की याचिकाओं पर आया है।

इन इकाइयों ने प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसने 20 मार्च 2024 को ‘प्ले स्टोर बिलिंग’ नीति के खिलाफ अंतरिम राहत देने और गूगल को शुल्क एकत्र करने से रोकने से इनकार कर दिया था।

भाषा निहारिका प्रेम

प्रेम

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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