होटल होराइजन के लिए ओबेरॉय रियल्टी की बोली के खिलाफ अपील सुनेगा एनसीएलएटी

होटल होराइजन के लिए ओबेरॉय रियल्टी की बोली के खिलाफ अपील सुनेगा एनसीएलएटी

होटल होराइजन के लिए ओबेरॉय रियल्टी की बोली के खिलाफ अपील सुनेगा एनसीएलएटी
Modified Date: February 14, 2026 / 09:10 pm IST
Published Date: February 14, 2026 9:10 pm IST

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी होटल होराइजन के लिए ओबेरॉय रियल्टी की अगुवाई वाले समूह की तरफ से पेश 919 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करेगा।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की दिल्ली स्थित दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने निर्देश दिया है कि सफल समाधान आवेदकों के पक्ष में कोई हिस्सेदारी सृजित न की जाए।

इससे पहले, 29 जनवरी को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने ओबेरॉय रियल्टी, श्री अमन डेवलपर्स और जेएम फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज एंड होल्डिंग्स के समूह द्वारा पेश समाधान योजना को स्वीकृति दी थी।

होटल होराइजन के पास मुंबई के जुहू में लगभग 7,500 वर्ग मीटर का एक भूखंड है। समुद्र के सामने स्थित यह संपत्ति भविष्य के विकास के अवसरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एनसीएलटी के इस फैसले को पूर्व प्रवर्तकों/निलंबित बोर्ड ने अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी थी।

चेयरमैन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले को 25 फरवरी, 2026 को सूचीबद्ध अन्य अपीलों के साथ सुना जाना आवश्यक है।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि विवादित आदेश के अनुपालन में की गई कोई भी कार्रवाई अपील के परिणाम के अधीन होगी और राशि के वितरण या उसके तहत उठाए गए किसी भी कदम से प्रतिवादी के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं बनाई जाएगी।

प्रवर्तकों ने समाधान पेशेवर (आरपी) की उन कार्रवाइयों को चुनौती दी है जिनमें एनसीएलटी के 17 जुलाई 2025 के उस आदेश को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके तहत ऋण राशि को 1,612 करोड़ रुपये से घटाकर लगभग 643 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

भाषा सुमित प्रेम

प्रेम


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