एनसीएलएटी ने यूएफओ मूवीज, क्यूब सिनेमा पर जुर्माने का आदेश बरकरार रखा

एनसीएलएटी ने यूएफओ मूवीज, क्यूब सिनेमा पर जुर्माने का आदेश बरकरार रखा

एनसीएलएटी ने यूएफओ मूवीज, क्यूब सिनेमा पर जुर्माने का आदेश बरकरार रखा
Modified Date: June 11, 2025 / 10:16 pm IST
Published Date: June 11, 2025 10:16 pm IST

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें यूएफओ मूवीज इंडिया और क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज पर प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार में लिप्त होने के लिए जुर्माना लगाया गया था।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की तीन-सदस्यीय पीठ ने कहा कि महानिदेशक की जांच रिपोर्ट में समवर्ती निष्कर्षों के आधार पर ‘सुविधा का संतुलन’ और ‘प्रथम दृष्टया’ मामला सीसीआई के पक्ष में है।

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘ऐसी स्थिति में हमारा मत है कि तथ्य विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए उचित नहीं हैं।’’

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इससे पहले 16 अप्रैल को सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण में लिप्त होने के लिए यूएफओ मूवीज इंडिया एवं इसकी अनुषंगी स्क्रैबल डिजिटल पर 1.04 करोड़ रुपये और क्यूब सिनेमा टेक्नोलॉजीज पर 1.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

यह मामला सिनेमाघर मालिकों और यूएफओ मूवीज एवं क्यूब जैसी कंपनियों के बीच झगड़े से जुड़ा है, जो किराये पर डिजिटल सिनेमा उपकरण उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने इस आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी।

एनसीएलएटी ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर सीसीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश भी दिया।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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