नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने नकदी संकट से परिचालन बंद कर चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट के कर्ज समाधान पेशेवर को हालिया घटनाक्रम के बारे में हलफनामा पेश करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर को कहा कि वह पट्टे पर लिए गए विमानों के रखरखाव एवं अन्य गतिविधियों के बारे में 10 दिन के भीतर एक हलफनामा दायर कर जानकारी दें।
इसके साथ ही पीठ ने पट्टे पर विमान मुहैया कराने वाली तीन नई कंपनियों की अर्जियों पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी समाधान पेशेवर को निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।
गो फर्स्ट को किराये पर विमान देने वाली कंपनियों- डीएई 13 आयरलैंड, ईओएस एविएशन 12 आयरलैंड और एसिपिटर इंवेस्टमेंट्स एयरक्राफ्ट ने एनसीएलटी में दिवालिया अर्जी लगाई हैं। इसके पहले छह अन्य विमान प्रदाताओं की भी अर्जियों पर सुनवाई हो चुकी है।
सुनवाई के दौरान एयरलाइन के वकील रामजी श्रीनिवासन ने एनसीएलटी को सूचित किया कि गो फर्स्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने विमान प्रदाताओं को अपने विमानों तक पहुंच एवं मुआयने की अनुमति दी है।
गो फर्स्ट ने तीन मई से ही नकदी संकट का हवाला देते हुए अपनी उड़ानें स्थगित की हुई हैं। इस बीच उसके अनुरोध पर एनसीएलटी ने दिवाला समाधान प्रक्रिया चलाने की मंजूरी भी दी हुई है।
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