न्यूजीलैंड ने आवाजाही के नियमों को उदार बनाया, भारतीय छात्रों को मिलेगा कार्य वीजा
न्यूजीलैंड ने आवाजाही के नियमों को उदार बनाया, भारतीय छात्रों को मिलेगा कार्य वीजा
नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते के तहत आवाजाही संबंधी प्रावधानों को उदार बनाया है। इससे भारतीय छात्रों को अध्ययन के बाद लंबी अवधि के कार्य वीजा प्राप्त करने की सुविधा मिलने के साथ योग प्रशिक्षकों तथा होटल में काम करने वाले रसोइयों (शेफ) सहित 5,000 भारतीय पेशेवरों को वहां काम करने की अनुमति मिल रही है।
दोनों देशों ने सोमवार को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता के समापन की घोषणा की। उम्मीद है कि इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह लगभग सात से आठ महीनों में लागू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इस समझौते को मंजूरी दी थी। इस समझौते को न्यूजीलैंड की संसद से भी मंजूरी मिलनी बाकी है।
समझौते के अनुसार, न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ छात्र आवागमन और अध्ययन के बाद कार्य वीजा संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है और भारतीय छात्रों के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे काम करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आवागमन के संदर्भ में, न्यूजीलैंड में अध्ययन करने जाने वाले छात्र अब डिग्री कोर्स करने पर दो साल के कामकाजी वीजा, ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री लेने या एसटीईएम (विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीजनियरिंग और गणित) विषयों में स्नातक होने पर तीन साल के कामकाजी वीजा और न्यूजीलैंड में स्नातकोत्तर अध्ययन करने पर चार साल के कामकाजी वीजा के लिए पात्र होंगे।’’
उन्होंने यह भी कहा कि योग प्रशिक्षकों, रसोइयों, आयुष पेशेवरों, आईटी पेशेवरों, शिक्षकों, नर्सों, देखभाल करने वाले जैसे लगभग 5,000 भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए पेशेवर वीजा प्राप्त होंगे।
वर्तमान में, अनुमानित 12,000 भारतीय छात्र न्यूजीलैंड में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।
यह समझौता कुशल कार्यों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए एक नए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा के माध्यम से कुशल रोजगार के रास्ते उपलब्ध कराता है। इसमें किसी भी समय 5,000 वीजा का कोटा और अधिकतम तीन वर्ष तक का प्रवास शामिल है।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह मौजूदा वीजा मार्गों के अतिरिक्त है। ‘‘इसलिए, पेशेवर और कुशल श्रमिक मौजूदा वीजा व्यवस्था (जैसे मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीजा, कुशल प्रवासी श्रेणी निवास वीजा, आदि) के तहत न्यूजीलैंड जाने के लिए आवेदन करना जारी रख सकते हैं।’’
मंत्रालय ने कहा कि यह भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध वर्तमान वीजा श्रेणियों को प्रतिस्थापित या कमजोर नहीं करता है। इसके बजाय, यह अस्थायी रोजगार के लिए एक तरजीही, एफटीए से जुड़ा चैनल प्रदान करके कुल मिलाकर आवाजाही ढांचे का विस्तार करता है।
इसके अलावा, कामकाजी अवकाश वीजा के तहत, न्यूजीलैंड हर साल 1,000 युवा भारतीयों को 12 महीने की अवधि के लिए ‘मल्टीपल-एंट्री’ वीजा देगा। समझौते में स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं से संबंधित एक अनुबंध भी है, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाएगा।
भाषा रमण अजय
अजय

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