सब्सिडी नहीं लेने वाले ग्राहक छतों पर सौर प्रणाली लगाने को नॉन-डीसीआर उपकरण का कर सकते उपयोग

सब्सिडी नहीं लेने वाले ग्राहक छतों पर सौर प्रणाली लगाने को नॉन-डीसीआर उपकरण का कर सकते उपयोग

सब्सिडी नहीं लेने वाले ग्राहक छतों पर सौर प्रणाली लगाने को नॉन-डीसीआर उपकरण का कर सकते उपयोग
Modified Date: June 10, 2026 / 10:18 pm IST
Published Date: June 10, 2026 10:18 pm IST

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) केंद्र सरकार की सब्सिडी नहीं लेने वाले ग्राहक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के लिए नॉन-डीसीआर (घरेलू सामग्री की आवश्यकता) सौर-उर्जा मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह कहा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई घरेलू रूफटॉप सौर-उर्जा ग्राहक सब्सिडी या केंद्रीय वित्तीय सहायता छोड़ने के विकल्प के साथ नेट मीटरिंग का लाभ उठा रहा है, तो उसे योजना की अवधि खत्म होने यानी 31 मार्च 2027 तक ही एएलएमएम (मॉडल और विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची) सूची-दो (सौर-उर्जा पीवी बिक्री के लिए) के नियमों से छूट मिलेगी।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन ग्राहकों को केवल पीएमएसजी नेशनल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे परियोजनाओं को एएलएमएम-दो से छूट का दावा करने के लिए राष्ट्रीय सौर-उर्जा संस्थान (एनआईएसई) के डीसीआर पोर्टल पर अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि कोई अन्य आरटीएस (रूफटॉप सौर-उर्जा) परियोजना इस सीमित छूट के दायरे में नहीं आएंगे और उन पर मौजूदा नियम लागू होंगे।

भाषा राजेश राजेश रमण

रमण


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