GST On Rent PIB Fact Check

अब किरायेदारों को भी चुकाना होगा 18 फीसदी GST! जानिए इस वायरल खबर की सच्चाई

GST On Rent PIB Fact Check : इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, 'रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है। इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।

Edited By :   Modified Date:  November 30, 2022 / 10:13 PM IST, Published Date : November 30, 2022/10:13 pm IST

नई दिल्ली । GST On Rent PIB Fact Check : रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा। यह फैसला 18 जुलाई से लागू हो चुका है। दरअसल, ये खबर एक बार फिर वायरल हो रही है कि किराये के अलावा भी टेनेन्ट को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इस वायरल मेसेज की PIB Fact Check ने इस मामले में छानबीन की है। इसके बाद पीआईबी ने इस खबर को फेक बताया है।

नाखून पर बना ये निशाना बताता है शरीर का गहरा सच, जानें कहीं आप भी तो इस बीमारी से पीड़ित नहीं

क्या कहती है PIB

GST On Rent PIB Fact Check : PIB Fact Check ने यह साफ कर दिया कि हाउस रेंट पर 18% जीएसटी की खबर पूरी तरह गलत है। इतना ही नहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का ब्यान भी सामने आया है। इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने कहा, ‘रेजिडेंशियल यूनिट का किराया तभी टैक्स योग्य होता है जब इसे किसी जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है। इसमें आगे क्लियर किया गया है कि पर्सनल यूज के लिए अगर कोई व्यक्ति इसे किराए पर लेता है तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा।

‘ताड़ी एक नेचुरल जूस है और इसको शराब की कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहिए..’, यहां के पूर्व सीएम ने दिया बड़ा बयान

एक्सपर्ट्स का कहना

GST On Rent PIB Fact Check : सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के उद्देश्य से किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। पहले जब कोई कमर्शियल काम के लिए ऑफिस या बिल्डिंग को लीज पर लेता था केवल तभी उसे लीज पर जीएसटी पड़ता था। दरअसल, जीएसटी की बैठक के बाद से ही लोगों में बढ़े हुए दर को लेकर विरोध दिख रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई आम सैलरीड व्यक्ति ने किराए पर एक रेजिडेंशियल घर या फ्लैट लिया है, तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। जबकि एक जीएसटी-पंजीकृत व्यक्ति या संस्था जो कारोबार करती है, अगर वे किराए पर रेजिडेंशियल घर फा फ्लैट लेते हैं तो उन्हें मालिक को किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा।

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

 
Flowers