Old Pension Scheme: OPS पर फिर गरमाया मुद्दा! इन कर्मचारियों के लिए उठ रही पुरानी पेंशन की मांग, जानें किसे मिल सकता है बड़ा फायदा?

Old Pension Scheme: एनसी-जेसीएम ने केंद्र सरकार से कई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी OPS का लाभ देने की मांग की है। संगठन लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा है और चाहता है कि सरकार पुरानी पेंशन का दायरा बढ़ाकर ज्यादा कर्मचारियों को इसमें शामिल करें।

Old Pension Scheme: OPS पर फिर गरमाया मुद्दा! इन कर्मचारियों के लिए उठ रही पुरानी पेंशन की मांग, जानें किसे मिल सकता है बड़ा फायदा?

(Old Pension Scheme/ Image Credit: AI-generated)

Modified Date: September 8, 2026 / 02:38 pm IST
Published Date: September 8, 2026 2:33 pm IST
HIGHLIGHTS
  • NC-JCM ने OPS का दायरा बढ़ाने की मांग की।
  • पुराने भर्ती विज्ञापन वाले कर्मचारियों को राहत की मांग।
  • NPS 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ था।

नई दिल्ली: Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक बार फिर मांग तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार से पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) का दायरा बढ़ाने की अपील की है। संगठन चाहता है कि उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी OPS का विकल्प दिया जाए जिनकी नौकरी में ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, लेकिन उनकी भर्ती का विज्ञापन नई पेंशन योजना (NPS) लागू होने से पहले जारी हो चुका था। NC-JCM का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण ऐसे कर्मचारियों को NPS में जाना पड़ा।

सरकार के सामने रखी गई मांग

NC-JCM ने यह मुद्दा 3 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव के सामने उठाया। संगठन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हुई उन भर्तियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जिनमें चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा और कर्मचारियों की नियुक्ति बाद में हुई। संगठन का तर्क है कि भर्ती की शुरुआत NPS लागू होने से पहले हो चुकी थी, इसलिए केवल ज्वाइनिंग की तारीख के आधार पर कर्मचारियों को NPS में रखना उचित नहीं है।

NPS लागू होने के बाद बदली पेंशन व्यवस्था

NPS का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 को जारी किया गया था और 1 जनवरी 2004 से यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ। इसके बाद नियुक्त होने वाले ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी NPS के दायरे में आए। हालांकि, कुछ कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) व्यवस्था में जाने का विकल्प भी दिया है। मार्च 2023 में पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत कुछ ऐसे कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) रूल के तहत OPS चुनने का मौका दिया गया, जिनकी भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के आधार पर शुरू हुई थी।

अब दूसरे कर्मचारियों के लिए भी विकल्प की मांग

NC-JCM चाहता है कि मार्च 2023 में दिए गए इस विकल्प का फायदा उन अन्य कर्मचारियों को भी मिले, जिनकी वैकेंसी का विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हुआ था, लेकिन चयन प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी नियुक्ति बाद में हुई। संगठन का दावा है कि ऐसे मामलों में पुराने भर्ती विज्ञापन समेत जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन सरकार का पुराना आदेश (Old Pension Scheme) सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। मौजूदा व्यवस्था मुख्य रूप से उन्हीं पदों या भर्तियों को कवर करती है जिनका विज्ञापन NPS नोटिफिकेशन से पहले जारी हुआ था।

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लेखक के बारे में

मैं 2018 से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री के साथ, मैंने सरकारी विभागों में काम करने का भी अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें एक साल के लिए कमिश्नर कार्यालय में कार्य शामिल है। पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और करियर बीट में लेखन और रिपोर्टिंग कर रहा हूँ।