EPFO Pensioners latets news: पेंशनरों को सरकार की बड़ी सौगात.. देशभर में किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन.. नहीं पड़ेगी PPO ट्रांसफर करने की जरूरत..

Pension can be withdrawn from any bank and branch in India यह एक पेंशन योजना है। इससे पेंशनर्स को देश में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। CPPS के तहत पेंशनर्स को बैंक बदलने या अकाउंट ट्रांसफर करने पर पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

EPFO Pensioners latets news: पेंशनरों को सरकार की बड़ी सौगात.. देशभर में किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन.. नहीं पड़ेगी PPO ट्रांसफर करने की जरूरत..

Pension can be withdrawn from any bank and branch in India

Modified Date: November 12, 2024 / 05:28 pm IST
Published Date: November 12, 2024 5:23 pm IST

Pension can be withdrawn from any bank and branch in India: नई दिल्ली: भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशनर्स और निजी क्षेत्र के संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर आई है। Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत पेंशन की पात्रता रखने वाले मेंबर अब अपनी पेंशन किसी भी बैंक या उसकी शाखा से आहरित कर सकेंगे। यह नई और अनोखी सेवा अगले साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार के इस नए सेवा का लाभ देशभर के 78 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशधारकों को मिलेगा।

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Pension can be withdrawn from any bank and branch in India: एक मशहूर बिजनेस वेबसाइट के मुताबिक़ इसी साल के सितंबर में केंद्रीय सरकार ने Employees’ Pension Scheme, 1995 के लिए Centralized Pension Payment System (CPPS) की मंजूरी दी थी, जिससे पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। अक्टूबर में जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों में CPPS के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 49,000 EPS पेंशनर्स को 11 करोड़ रुपये का पेंशन दिया गया था और यह प्रक्रिया जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होगी।

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What is Centralized Pension Payment System?

क्या है CPPS?

Pension can be withdrawn from any bank and branch in India: यह एक पेंशन योजना है। इससे पेंशनर्स को देश में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। CPPS के तहत पेंशनर्स को बैंक बदलने या अकाउंट ट्रांसफर करने पर पेंशन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पेंशनर्स इसके जरिए देश में किसी बैंक और किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे।

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