EPFO: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं रिजेक्ट होगा PF क्लेम, जारी हुई यह नई गाइडलाइन

Now PF claim will not be rejected: अब किसी भी कर्मचारी का PF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF सब्सक्राइबर्स के क्लेम रिजेक्शन से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

EPFO: पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं रिजेक्ट होगा PF क्लेम, जारी हुई यह नई गाइडलाइन

PF claims will no longer be rejected, EPFO has released this new guideline

Modified Date: December 9, 2022 / 04:38 pm IST
Published Date: December 9, 2022 4:38 pm IST

नई दिल्ली। Now PF claim will not be rejected: क्या आपका भी PF क्लेम रिजेक्ट हुआ है? अगर हां, तो ये आपके लिए काम की खबर है। अक्सर देखने में आया है कि कर्मचारियों का कई बार पीएफ क्लेम किसी न किसी कारणवश कैंसिल हो गाया है। कई बार होता है कि आपको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन आपका पैसा आपके ही काम नहीं आता है। अगर आपने भी यही परेशानी को झेला है तो आपको बता रहे हैं कि अब आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।  हालांकि, आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सही क्लेम करना होगा। EPFO ने क्लेम न अटकाने या रिजेक्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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क्या है नई गाइडलाइन

Now PF claim will not be rejected: जारी हुई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी EPFO सब्सक्राइबर्स के क्लेम की जांच पहली बार में पूरी तरह से की जानी चाहिए। अगर जांच के दौरान कोई गलती पाई जाती है, तो सदस्य को सभी कारण बताने चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके बाद जो PF अकाउंट होल्डर नया क्लेम करता है, तो सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही उनकी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर EPFO का इतना कहना है कि किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को बार-बार परेशान ना किया जाए।

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निर्धारित समय के अंदर क्लेम का होगा प्रोसेस

Now PF claim will not be rejected: दरअसल, EPFO ने अपने नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि फील्ड कार्यालयों से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक समान कारण से रिजेक्ट किए गए PF क्लेम को जोनल ऑफिस समीक्षा के लिए भेजेंगे, फिर निर्धारित समय के अंदर क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। EPFO ने ये भी कहा है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी PF क्लेम को एक बार रिजेक्ट करने के बाद उसे दोबार भी निपटाया नहीं गया। ऐसा आगे से ना हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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Now PF claim will not be rejected: PF अकाउंट से ऐसे निकाल सकते हैं ऑनलाइन पैसे

EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर मेन्यू में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद न्यू पेज खुलेगा, यहां Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनना होगा। इसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा।

यहां यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करना होगा। इसके बाद नए पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं। ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें। अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा।

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वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा, वहीं वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें।

अब एक फॉर्म खुलेगा, यहां आपको I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM – 31) सेलेक्ट करना होगा। यहां आपसे पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी। जिसके बाद चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस पूरा हो जाता है।

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