आईएलएंडएफएस के पेशेवर निदेशकों को अभियोजन से मिला संरक्षण बढ़ाया गया
आईएलएंडएफएस के पेशेवर निदेशकों को अभियोजन से मिला संरक्षण बढ़ाया गया
नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने कर्ज में डूबे समूह आईएलएंडएफएस के नए निदेशक मंडल में शामिल पेशेवर निदेशकों को बैंकों द्वारा ‘इरादतन चूककर्ता’ घोषित किए जाने से दी गई संरक्षण अवधि को आगे बढ़ा दिया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि बैंक नए बोर्ड (निदेशक मंडल) के पेशेवर निदेशकों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले एनसीएलएटी से अनुमति लेंगे।
अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बरुण मित्रा की दो-सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘चार अप्रैल, 2025 को पारित आदेश अब भी प्रभावी है और 15 अक्टूबर, 2018 के आदेश के तहत दिए गए निर्देश नए बोर्ड में पुनर्नियुक्त पेशेवर निदेशकों पर भी लागू होंगे।’
चार अप्रैल, 2025 के आदेश में सरकार द्वारा गठित नए बोर्ड के निदेशकों को बैंकों की ओर से अभियोजन से संरक्षण दिया गया था। हालांकि उस आदेश में केनरा बैंक और इंडियन बैंक को आईएलएंडएफएस के पूर्व निदेशकों, जो नए बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं, के खिलाफ ‘इरादतन चूककर्ता’ घोषित करने की कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
न्यायाधिकरण ने अपने हाल के आदेश में कहा कि नए बोर्ड में कार्यरत पेशेवर निदेशकों के खिलाफ आगे की किसी भी कार्रवाई के लिए बैंकों को न्यायालय से पूर्व-अनुमति लेनी होगी। साथ ही, चार अप्रैल 2025 के बाद नए बोर्ड के निदेशकों को जारी किए गए नोटिस पर भी बिना अनुमति कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
सरकार ने 90,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज संकट के सामने आने के बाद एक अक्टूबर, 2018 को आईएलएंडएफएस के लिए नया बोर्ड नियुक्त किया था। इसके बाद 15 अक्टूबर, 2018 को एनसीएलएटी ने अंतरिम आदेश पारित कर आईएलएंडएफएस समूह और उसकी 302 इकाइयों के खिलाफ कर्जदाताओं की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी।
नए बोर्ड की तरफ से दायर नवीनतम हलफनामे के मुताबिक, समूह के लेनदारों को 30 सितंबर 2025 तक कुल 48,463 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
आईएलएंडएफएस ने अपनी परिसंपत्तियों के समाधान से 61,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कुल बाहरी कर्ज 99,355 करोड़ रुपये का लगभग 61.39 प्रतिशत है।
भाषा प्रेम
प्रेम रमण
रमण


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