रिजर्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक, दो अन्य संस्थानों पर 10.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक, दो अन्य संस्थानों पर 10.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
मुंबई, 22 मई (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से सिटी यूनियन बैंक, मिंटिफी फिनसर्व और नेवा इन्वेस्टमेंट्स पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय बैंक ने सिटी यूनियन बैंक पर 10.10 लाख रुपये, मिंटिफी फिनसर्व पर 3.10 लाख रुपये और नेवा इन्वेस्टमेंट्स पर 2.70 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
बयान के अनुसार सिटी यूनियन बैंक पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ने 25,000 रुपये तक के कुछ कृषि ऋणों पर, ऋण-संबंधी शुल्क लगाए थे और उसने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के स्तर से जुड़े आंकड़ें क्रेडिट सूचना कंपनियों को नहीं दिये थे।
मिंटिफी फिनसर्व पर जुर्माना लगाने के कारण कंपनी ने कुछ ग्राहकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) रिकॉर्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं किए थे।
इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बताया कि नेवा इन्वेस्टमेंट्स पर मौद्रिक जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति करते समय रिजर्व बैंक से पहले लिखित अनुमति नहीं ली थी। इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर, उसके 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में बदलाव के कारण उसके प्रबंधन में बदलाव हो गया था।
भाषा राजेश राजेश रमण
रमण

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