रिजर्व बैंक ने नियामकीय उल्लंघन पर केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंक ने नियामकीय उल्लंघन पर केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया
मुंबई, पांच जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने केनरा बैंक पर ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) समेत कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर 41.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने 31 मार्च, 2025 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निगरानी मूल्यांकन (आईएसई 2025) में यह पाया कि केनरा बैंक ने तय समय-सीमा के भीतर कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड नहीं किए थे।
बैंक ने कुछ खातों को ‘निष्क्रिय’ के तौर पर भी वर्गीकृत किया, जबकि उन खातों में ग्राहक द्वारा किया गया आखिरी लेनदेन एक साल से भी कम समय पहले हुआ था।
इसके अलावा, संपत्ति वर्गीकरण पर रिजर्व बैंक के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए पूरन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय नियमों के पालन में खामियों के आधार पर लगाया गया है और इसका मकसद इन संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई टिप्पणी करना नहीं है।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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