आरबीआई ने एचएसबीसी पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने एचएसबीसी पर जुर्माना लगाया

आरबीआई ने एचएसबीसी पर जुर्माना लगाया
Modified Date: March 20, 2026 / 09:16 pm IST
Published Date: March 20, 2026 9:16 pm IST

मुंबई, 20 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एचएसबीसी) पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

बैंक पर निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है।

आरबीआई ने बयान में कहा कि बैंक की निगरानी संबंधी जांच उसके 31 मार्च, 2025 तक के वित्तीय हालात के आधार पर की गई थी। जांच में आरबीआई के निर्देशों के पालन में कमी मिलने के आधार पर बैंक को नोटिस जारी किया गया।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियां और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि बैंक पर लगे आरोप सही हैं। इसी कारण उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया।

आरबीआई के अनुसार, बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली जमा राशि का खोजा जा सकने वाला ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियमों के पालन में कमी के आधार पर लगाया गया है। इसका उद्देश्य बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला देना नहीं है।

भाषा योगेश रमण

रमण


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