आरबीआई ने सोलन के द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए
आरबीआई ने सोलन के द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए
मुंबई, आठ अक्टूबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर कई अंकुश लगा दिए हैं, जिसमें प्रति ग्राहक निकासी पर 10,000 रुपये की सीमा भी शामिल है।
आरबीआई ने बयान में कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक ने बैंक के कामकाज में सुधार के लिए उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की थी।
हालांकि, बैंक द्वारा निरीक्षण से संबंधित चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए। इसी कारण ये निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया।
इन अंकुशों के तहत द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक बिना आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति के न तो कोई नया ऋण या अग्रिम राशि दे सकता है, न ही कोई देनदारी ले सकता है, जैसे कि उधारी लेना या नई जमा स्वीकार करना।
आरबीआई ने कहा है कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ता अपने बचत, चालू या किसी अन्य खाते से अधिकतम 10,000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे। हालांकि, बैंक को यह अनुमति है कि वह ग्राहकों के जमा को उनके ऋण के खिलाफ समायोजित कर सके।
पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अधिकतम पांच लाख रुपये तक की बीमा राशि पाने के हकदार होंगे। यह राशि उसी खाते और अधिकार के अनुसार दी जाएगी, जिसमें जमा की गई है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक, कुछ अंकुशों के साथ अपना बैंकिंग कार्य जारी रखेगा।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह बैंक की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर, हालात और जमाकर्ताओं के हितों को देखते हुए, निर्देशों में बदलाव सहित आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ये निर्देश आठ अक्टूबर, 2025 के कारोबार समाप्त होने से प्रभावी होंगे और अगले छह महीने तक लागू रहेंगे, साथ ही समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी।
भाषा योगेश अजय
अजय

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