रिजर्व बैंक ने कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया

रिजर्व बैंक ने कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:52 pm IST
Published Date: December 8, 2020 3:26 pm IST

मुंबई, आठ दिसंबर (भाषा) रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र स्थित दी कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गयी है।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्रवाई शुरू होने के साथ दी कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। परिसमापन होने पर हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों व शर्तों के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलेगा।

रिजर्व बैंक ने कहा कि लाइसेंस रद्द हो जाने के चलते दी कराड जनता सहकारी बैंक सात दिसंबर को कारोबार समाप्त होने के बाद बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पायेगा। इसका अर्थ हुआ कि अब दी कराड जनता सहकारी बैंक ग्राहकों का जमा या जमा का पुनर्भुगतान नहीं कर सकेगा।

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महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारिता आयुक्त से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।

भाषा सुमन महाबीर

महाबीर


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