असम में आबकारी के संशोधित नियम अधिसूचित

असम में आबकारी के संशोधित नियम अधिसूचित

असम में आबकारी के संशोधित नियम अधिसूचित
Modified Date: June 13, 2026 / 08:57 pm IST
Published Date: June 13, 2026 8:57 pm IST

गुवाहाटी, 13 जून (भाषा) असम सरकार ने असम आबकारी (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत राज्य में शराब बिक्री, लाइसेंसिंग, दुकानों के स्थान निर्धारण, राजस्व संग्रह और पारंपरिक/स्थानीय मादक पेयों के प्रोत्साहन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।

नए नियमों के मुताबिक, शराब लाइसेंस धारकों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व भुगतान अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खुदरा शराब दुकानों के लिए दूरी मानदंडों को सख्त किया गया है और लाइसेंस स्थानांतरण एवं बिक्री प्रक्रिया पर भी कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।

राज्यपाल द्वारा शुक्रवार को अधिसूचित ये नियम तत्काल प्रभाव से पूरे असम में लागू हो जाएंगे।

संशोधन के तहत ‘असम मेड लिकर’ नाम से एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय रूप से उत्पादित शराब को बढ़ावा देना और राजस्व संग्रह प्रणाली को मजबूत करना है।

राजस्व संग्रह को चार तिमाहियों में क्रमशः 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 26 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित किया गया है। भुगतान में चूक पर बकाया राशि पर 10 प्रतिशत जुर्माना और 1.5 प्रतिशत मासिक ब्याज का प्रावधान किया गया है।

नए नियमों में पैकेजिंग और परोसने के मानकों में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही पारंपरिक और विरासत आधारित मादक पेयों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

संशोधन के तहत स्वदेशी समुदायों को इन पारंपरिक पेयों के उत्पादन के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ लाइसेंस शुल्क में रियायत और प्रतिदिन 1,000 लीटर तक उत्पादन की सीमा भी निर्धारित की गई है।

भाषा प्रेम

प्रेम

प्रेम


लेखक के बारे में