अब नहीं चला सकेंगे 15 साल पुरानी गाड़ियों को, मोदी सरकार ने जारी किया निर्देश

‘सर्विसिंग’ किये जाने के लायक नहीं रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदलने को कहा है! RTO Rules for Scrapping Vehicle

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  • Publish Date - December 13, 2022 / 08:42 AM IST,
    Updated On - December 13, 2022 / 10:27 AM IST

नयी दिल्ली:  RTO Rules for Scrapping Vehicle वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को ‘सर्विसिंग’ किये जाने के लायक नहीं रहे 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदलने को कहा है। वित्त मंत्रालय के अतंर्गत आने वाला व्यय विभाग ने कार्यालय ज्ञापन में कहा कि प्रदूषण को कम करने और यात्री सुरक्षा तथा ईंधन दक्षता में सुधार के सरकार के व्यापक उद्देश्यों पर विचार करते हुए नीति आयोग और सड़क परिवहन मंत्रालय के परामर्श से 15 साल पुराने या ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं रहे वाहनों को लेकर मौजूदा प्रावधानों पर पुनर्विचार किया गया है।

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RTO Rules for Scrapping Vehicle आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘इसीलिए यह निर्णय किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों के 15 साल पुराने या ‘सर्विसिंग’ के लायक नहीं रहे वाहनों को कबाड़ में ही बदला जाएगा।’’

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इसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों को केवल पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्र पर ही निपटान किया जएगा। जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं, उनकी नीलामी नहीं की जाएगी। व्यय विभाग ने कहा कि ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय अलग से अधिसूचित करेगा।

 

 

 

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