रुपया, प्रतिभूतियों में उपयोग होने वाला आयातित कागज अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था के दायरे में नहीं

रुपया, प्रतिभूतियों में उपयोग होने वाला आयातित कागज अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था के दायरे में नहीं

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  • Publish Date - May 26, 2022 / 10:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) रुपया, बैंक चेक और प्रतिभूति छपाई में उपयोग होने वाले कागज के आयात को अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था पीआईएमएस से अलग रखा गया है। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गयी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) के तहत आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसमें 201 प्रकार के कागज और टिशू पेपर समेत ‘पेपर बोर्ड’ शामिल हैं।

इसके तहत आयातकों को इन कागज के आयात के बारे में पहले से ‘ऑनलाइन’ जानकारी देनी होगी और पंजीकरण संख्या लेनी होगी।

पीआईएमएस एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘रुपये में उपयोग होने वाले कागज, बैंक बांड और चेक, प्रतिभूतियों की छपाई में उपयोग होने वाले कागजों को अनिर्वाय पंजीकरण व्यवस्था से अलग रखा गया है।’’

भाषा

रमण अजय

अजय