सेबी निदेशक मंडल ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, आईपीओ नियमों में ढील देने का फैसला

सेबी निदेशक मंडल ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, आईपीओ नियमों में ढील देने का फैसला

सेबी निदेशक मंडल ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी, आईपीओ नियमों में ढील देने का फैसला
Modified Date: September 12, 2025 / 07:00 pm IST
Published Date: September 12, 2025 7:00 pm IST

मुंबई, 12 सितंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने शुक्रवार को आईपीओ संबंधी नियमों, विदेशी निवेशकों के लिए प्रवेश को आसान बनाने और सार्वजनिक निर्गमों में एंकर निवेशकों के लिए एक नए ढांचे पर केंद्रित महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय की अध्यक्षता में हुई निदेशक मंडल की बैठक में ये फैसले किए गए। पांडेय के कार्यकाल की यह तीसरी बोर्ड बैठक थी।

बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों में बहुत बड़ी कंपनियों के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने संबंधी न्यूनतम शर्तों में ढील देना और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए समयसीमा को बढ़ाना शामिल है।

 ⁠

सेबी ने एकल खिड़की पहुंच की शुरुआत के साथ कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय प्रतिभूति बाजार में भागीदारी को आसान बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना और एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ाना है।

वैश्विक संस्थागत निवेशकों के लिए आईपीओ का आकर्षण बढ़ाने के लिए सेबी ने कंपनियों के प्रथम सार्वजनिक निर्गमों में एंकर निवेशकों के लिए शेयर-आवंटन ढांचे में सुधार करने का भी निर्णय लिया।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने शेयर बाजार समेत बाजार अवसंरचना संस्थानों की परिचालन निगरानी को मजबूत करने के लिए दो कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति को अनिवार्य करने का भी फैसला किया।

इसके साथ ही, बाजार नियामक ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) को इक्विटी उत्पादों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण


लेखक के बारे में