सेबी ने तरजीही आवंटन नियमों में बदलाव किया

सेबी ने तरजीही आवंटन नियमों में बदलाव किया

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  • Publish Date - January 17, 2022 / 05:24 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:24 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों के लिए शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिये धन जुटाने को आसान बनाते हुए मूल्य निर्धारण मानदंडों और लॉक-इन अनिवार्यताओं में ढील दी है।

नियामक ने एक अधिसूचना जारी कर लॉक-इन अवधि के दौरान प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह को तरजीही निर्गम के तहत आवंटित शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी है।

इसके अलावा सेबी ने कहा कि किसी भी तरजीही निर्गम के चलते नियंत्रण में बदलाव या पांच प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी आवंटन के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से रिपोर्ट लेनी होगी।

सेबी ने यह भी कहा कि किसी तरजीही आवंटन के चलते नियंत्रण में बदलाव होने की स्थिति में स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति की सिफारिश हासिल करनी होगी।

इसके साथ ही समिति के मतदान के तरीके को भी सार्वजनिक करने की जरूरत होगी।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय