सेबी ने बाजार मानदंडों के उल्लंघन पर ग्रोवैल्यू फिन सर्विसेज का पंजीकरण रद्द किया

सेबी ने बाजार मानदंडों के उल्लंघन पर ग्रोवैल्यू फिन सर्विसेज का पंजीकरण रद्द किया

सेबी ने बाजार मानदंडों के उल्लंघन पर ग्रोवैल्यू फिन सर्विसेज का पंजीकरण रद्द किया
Modified Date: June 14, 2024 / 10:29 pm IST
Published Date: June 14, 2024 10:29 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को नियामकीय मानकों का उल्लंघन करने पर ग्रोवैल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल 2021 से अगस्त 2022 तक सेबी के पास पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक फर्म ग्रोवैल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े मामलों का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या फर्म के बहीखाते और रिकॉर्ड सही ढंग से तैयार किए जा रहे थे और क्या फर्म सेबी के अनुसंधान विश्लेषक मानदंडों के प्रावधानों का पालन कर रही थी।

सेबी के मुख्य महाप्रबंधक जी रामर ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ता (ग्रोवल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज) ने अनुसंधान विश्लेषक विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा रहा है।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम


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