नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को पात्र शेयर ब्रोकरों (क्यूएसबी) के लिए ‘कारोबार वाले दिन ही सौदे के निपटान’ (टी+शून्य) की वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने की समयसीमा एक नवंबर 2025 तक बढ़ा दी।
इससे पहले, 10 दिसंबर, 2024 के परिपत्र के अनुसार इस व्यवस्था को एक मई, 2025 से लागू किया जाना था।
बाजार नियामक ने क्यूएसबी से मिले सुझावों के बाद शेयर बाजारों, निपटान निगमों, डिपॉजिटरी और ब्रोकर के साथ परामर्श किया, जिसके बाद समयसीमा बढ़ाई गई।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ”वैकल्पिक टी+शून्य निपटान चक्र में निवेशकों की निर्बाध भागीदारी के लिए पात्र शेयर ब्रोकरों के लिए समयसीमा को एक नवंबर, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”
भाषा पाण्डेय प्रेम रमण
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