सेबी ने भेदिया कारोबार नियमो के उल्लंघन को लेकर एपटेक लि. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने भेदिया कारोबार नियमो के उल्लंघन को लेकर एपटेक लि. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने भेदिया कारोबार नियमो के उल्लंघन को लेकर एपटेक लि. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: April 28, 2021 5:10 pm IST

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर एपटेक लि. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2016 का है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अगस्त-सितंबर 2016 के दौरान खुलासा में चूक और भेदिया कारोबार निरोधक नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिये जांच कराया था।

एपटेक ने सात सितंबर, 2016 को प्री-स्कूल क्षेत्र में कदम रखने की घोषणा की थी।

सेबी के आदेश के अनुसार इस घोषणा की प्रकृति तथा इसका शेयर मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर करते हुए इस सूचना को अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) माना गया।

नियामक के अनुसार एपटेक ने मोनटाना के साथ 14 मार्च, 2016 को बिना खुलासे वाला समझौता किया। इसके साथ एपटेक के प्री-स्कूल खंड में प्रवेश से संबंधित यूपीएसआई 14 मार्च, 2016 को ही अस्तित्व में आ गया।

अत: यूपीएसआई की अवधि 14 मार्च, 2016 से सात सितंबर, 2016 के बीच थी।

सेबी ने पाया कि एपटेक प्री-स्कूल खंड में प्रवेश से संबद्ध प्रेस विज्ञप्ति को लेकर यूपीएसआई से संबंधित कारोबार खिड़की बंद करने में विफल रही थी।

सेबी के न्यायिक अधिकारी अमित प्रधान ने 12 पृष्ठ के आदेश में कहा कि नामित व्यक्ति और उनके करीबी रिश्तेदारों को लेकर कुल 11 लोगों को एपटेक के शेयर में उस अवधि में कारोबार से 12.68 करोड़ रुपये का गलत तरीके से मुनाफा हुआ। जबकि उस दौरान कंपनी को कारोबारी खिड़की बंद कर देनी चाहिए।

नियामक ने इसको लेकर कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा

रमण मनोहर

मनोहर


लेखक के बारे में