सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर टाइटन कर्मचारी पर लगाया जुर्माना

सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर टाइटन कर्मचारी पर लगाया जुर्माना

सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर टाइटन कर्मचारी पर लगाया जुर्माना
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: December 22, 2021 10:13 pm IST

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर टाइटन कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी पर बुधवार को जुर्माना लगाया।

यह आदेश अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई जांच के आधार पर आया है।

सेबी को टाइटन से एक पत्र मिला था जिसमें कंपनी ने भेदिया कारोबार रोकथाम (पीआईटी) और कंपनी की आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन के बारे में बताया था।

इस पत्र के बाद सेबी द्वारा शुरू की गई जांच में पाया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और नामित व्यक्तियों ने भेदिया कारोबार नियमों का उल्लघंन किया।

नियमों का उल्लघंन करने वालो में पाटिल बसवराज मल्लिकार्जुन भी शामिल है जिस पर सेबी ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा सेबी ने अपने एक अलग आदेश में शुक्ला पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सुरेंद्र कुमार गुप्ता एचयूएफ और बलभद्र ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर बीएसई में कम कारोबार वाले शेयरों से संबंधित विकल्प श्रेणी में धोखाधड़ी और हेरफेर करने पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भाषा जतिन रमण

रमण


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