नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) जारी करने में हेराफेरी से जुड़े मामले में शुक्रवार को कॉल्स रिफाइनरीज लिमिटेड, उसके अधिकारियों और एक इकाई पर करीब 17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
कॉल्स रिफाइनरीज ने 20 करोड़ डॉलर के 78.8 लाख जीडीआर जारी किए थे और यह 12 दिसंबर, 2007 को बंद हुआ था।
सेबी ने कहा कि कॉल्स द्वारा झूठी और भ्रामक कॉरपोरेट घोषणाओं के आधार पर महत्त्वपूर्ण विवरणों का खुलासा किए बिना जीडीआर जारी किया गया।
भाषा कृष्ण पाण्डेय
पाण्डेय
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