सेबी का आठ इकाइयों के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते कुर्क करने का आदेश

सेबी का आठ इकाइयों के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते कुर्क करने का आदेश

सेबी का आठ इकाइयों के बैंक, डीमैट, म्यूचुअल फंड खाते कुर्क करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: October 16, 2020 2:50 pm IST

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आठ इकाइयों के बैंक खातों समेत शेयर और म्युचुअल फंड निवेश को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इन इकाइयों से एक करोड़ रुपये की वसूली के लिए यह आदेश दिया गया है।

सेबी के परिपत्र के मुताबिक इन चूककर्ताओं में जगदीश प्रकाश बागरिया, अजय एस. बांकड़ा, तरुण कुमार ब्राह्मभट्ट, जिग्नेश ब्राह्मभट्ट, कृष्णकुमार ब्राह्मभट्ट, प्रार्थना ब्राह्मभट्ट, कुसुम ट्रेडर्स और एलनबेयर टी कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

ये इकाइयां अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने को भरने में विफल रही। इसके बाद सेबी ने इनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू की है।

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सेबी ने 2017 से 2019 के बीच प्रतिभूति बाजार के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए इन पर जुर्माना लगाया था।

इन सभी के खिलाफ एक करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक राशि बकाया है। इसमें जुर्माने की रकम, ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

भाषा

शरद महाबीर

महाबीर


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