सेबी ने जिंस शेयर बाजारों के लिए सालाना कम से कम दो पीएसी बैठकें निर्धारित कीं
सेबी ने जिंस शेयर बाजारों के लिए सालाना कम से कम दो पीएसी बैठकें निर्धारित कीं
नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने जिंस खंड वाले शेयर बाजारों को यह सुनिश्चित करने का बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि उनकी उत्पाद सलाहकार समितियों (पीएसी) की बैठक साल में कम से कम दो बार हो, या यदि आवश्यक हो तो अधिक बार हो।
हालांकि, कृषि वस्तुओं के मामले में उत्पाद सलाहकार समितियों को हर वर्ष कम से कम एक बार बैठक करनी होती है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के ‘मास्टर सर्कुलर फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट’ ने जिंस वायदा-विकल्प खंड में परिचालन करने वाले शेयर बाजारों और ‘समाशोधन निगमों’ के लिए विभिन्न अनुपालन आवश्यकताएं अगस्त, 2023 में जारी की थीं।
इसके अनुसार, प्रत्येक शेयर बाजार को उन वस्तुओं के प्रत्येक समूह या परिसर के लिए एक उत्पाद सलाहकार समिति गठित करने का अधिकार दिया गया है, जो समान हितधारकों या मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों को साझा करते हैं। जिन पर वायदा-विकल्प का या तो वर्तमान में कारोबार हो रहा है या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।
बाजार सहभागियों से प्राप्त अभ्यावेदन और सेबी की जिंस वायदा-विकल्प सलाहकार समिति (सीडीएसी) के विचार-विमर्श के बाद नियामक ने पीएसी के लिए बैठक से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, ‘‘ पीएसी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार तथा आवश्यकतानुसार अधिक बार होगी। हालांकि, कृषि वस्तुओं के लिए पीएसी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।’’
संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
भाषा निहारिका अजय
अजय

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