खाद्य तेल कंपनियों को पैकिंग तापमान का विवरण हटाने के लिए छह महीने का और समय

खाद्य तेल कंपनियों को पैकिंग तापमान का विवरण हटाने के लिए छह महीने का और समय

खाद्य तेल कंपनियों को पैकिंग तापमान का विवरण हटाने के लिए छह महीने का और समय
Modified Date: January 30, 2023 / 02:37 pm IST
Published Date: January 30, 2023 2:37 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) सरकार ने खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों को रोकने के मकसद से पैकिंग के समय तापमान के बजाय उपरी लेबल पर मात्रा और वजन के संदर्भ में शुद्ध मात्रा का उल्लेख करने के लिए 15 जुलाई तक छह महीने का और समय दिया है। ।

इससे पहले, लेबलिंग को सही करने के लिए इकाइयों को 15 जनवरी की समयसीमा दी गई थी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, ‘‘उद्योगों द्वारा अप्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने के अनुरोध पर विचार करते हुए तापमान का उल्लेख किए बिना खाद्य तेलों आदि की शुद्ध मात्रा घोषित करने की समयसीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है।’’

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राज्यों के विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य तेलों के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों के बीच तापमान का उल्लेख किए बिना जिंस को पैक करने के लिए जागरूकता पैदा करें और उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि पैकेट में घोषित की गई मात्रा सही हो।

चूंकि खाद्य तेल का वजन अलग-अलग तापमान पर भिन्न-भिन्न होता है, इसलिए कंपनियों से कहा गया है कि वे तापमान का उल्लेख किए बिना जिंस को पैक करें।

आदर्श रूप से, खाद्य तेल को 30 डिग्री सेल्सियस पर पैक किया जाना चाहिए। यदि खाद्य तेल को 21 डिग्री सेल्सियस पर पैक किया जाता है, तो वजन 919 ग्राम और 60 डिग्री सेल्सियस पर पैक किया जाता है, तो वजन 892.6 ग्राम होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को खरीद के समय पैक में खाद्य तेल की सही मात्रा मिले।

अनुचित कारोबारी तौर-तरीकों के संबंध में खाद्य तेल ब्रांड के खिलाफ बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के बीच यह कदम उठाया गया है।

विधिक मापविज्ञान (पैकेटबंद सामग्री) नियम, 2011 के तहत, उपभोक्ताओं के हित में पैकेटबंद जिंसों पर अन्य घोषणाओं के अलावा वजन या माप की मानक इकाई के संदर्भ में शुद्ध मात्रा घोषित करना अनिवार्य है।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय


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