तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं को एक फरवरी से लगाना होगा सीसीटीवी, फुटेज को दो साल रखना अनिवार्य

तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं को एक फरवरी से लगाना होगा सीसीटीवी, फुटेज को दो साल रखना अनिवार्य

तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं को एक फरवरी से लगाना होगा सीसीटीवी, फुटेज को दो साल रखना अनिवार्य
Modified Date: January 1, 2026 / 03:50 pm IST
Published Date: January 1, 2026 3:50 pm IST

नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा बनाने वाली कंपनियों को एक फरवरी से सभी पैकिंग मशीनों पर सीसीटीवी प्रणाली लगानी होगी और उसकी फुटेज को कम-से-कम 24 महीने तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। एक सरकारी अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित चबाने वाला तंबाकू (चबाने वाला), जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम के तहत यह प्रावधान किया गया है।

यह नियम उन विनिर्माताओं पर लागू होंगे जो इन उत्पादों को पाउच में पैक करते हैं। हालांकि टिन के डिब्बों में इन उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों को आकलन मूल्य पर लागू शुल्क देना होगा।

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अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई पैकिंग मशीन लगातार कम-से-कम 15 दिनों तक बंद रहती है, तो विनिर्माता उत्पाद शुल्क में छूट का दावा कर सकता है। लेकिन इसके लिए विभाग को तीन कार्यदिवस पहले सूचना देना और मशीन को सील कराना अनिवार्य होगा। उस मशीन को फिर से चालू करने या फैक्टरी से हटाने के लिए भी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2025 को जारी अधिसूचना में कहा कि 40 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अतिरिक्त इन तंबाकू उत्पादों पर एक फरवरी से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। इसके तहत चबाने वाला एवं जर्दा सुगंधित तंबाकू 82 प्रतिशत शुल्क और गुटखा 91 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के दायरे में आएगा।

मंत्रालय की तरफ से जारी ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ (एफएक्यू) में कहा गया है कि पैकिंग मशीन का संचालन करने वाले हरेक विनिर्माता को सभी पैकिंग मशीन क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यशील सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करनी होगी और उसकी फुटेज न्यूनतम 24 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी।

पाउच में पैक किए जाने वाले ऐसे तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं को मशीनों की संख्या, उनकी अधिकतम उत्पादन क्षमता, गियरबॉक्स अनुपात और खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) का विवरण उत्पाद शुल्क अधिकारियों को देना होगा।

क्षेत्राधिकार वाले उप/सहायक आयुक्त भौतिक निरीक्षण के बाद इन मशीनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता तय करेंगे, जिसे मासिक अनुमानित उत्पादन को 12 गुणा कर निर्धारित किया जाएगा।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण


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