सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सतीशचंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ACB/EOW कोर्ट ने की सुनवाई

​​Saumya Chaurasia and Ranu Sahu plea rejected: पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा और रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। सतीशचंद वर्मा ने पद के दुरुपयोग में दर्ज FIR में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सतीशचंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ACB/EOW कोर्ट ने की सुनवाई

​​Saumya Chaurasia and Ranu Sahu plea rejected

Modified Date: November 20, 2024 / 10:46 pm IST
Published Date: November 20, 2024 10:46 pm IST

रायपुर: ​​Saumya Chaurasia and Ranu Sahu plea rejected पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा और रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। सतीशचंद वर्मा ने पद के दुरुपयोग में दर्ज FIR में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। वहीं DMF फंड घोटाले मामले में रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ACB/EOW की विशेष जज ने सुनवाई के बाद दोनों अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज की है।

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित IAS रानू साहू कि जमानत याचिका पर आज बुधवार को रायपुर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई है। वहीं डीएमएफ फंड मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की गई है। ACB-EOW ने 4 नवंबर को सतीश चंद्र वर्मा अलावा रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा के खिलाफ भी केस दर्ज किया था।

2015 में दर्ज नान घोटाले में आरोप है कि तीनों पर प्रभावों का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इसी मामले में 2019 में ईडी ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है।

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आय से अधिक मामले में 15 दिन पहले हाईकोर्ट ने IAS रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस एन के व्यास ने आरोपों को गंभीर बताते हुए रानू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। रानू साहू ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर EOW में दर्ज आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार केस में राहत देने की मांग की थी, जिसमें रानू की ओर से कहा गया था कि इस केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी उन्हें फंसाया जा रहा है।

दरअसल, कोल स्कैम मामले में निलंबित IAS रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक और सुधीर अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। हालांकि, नियमित जमानत मिलने के बाद भी रानू साहू जेल से बाहर नहीं आ पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला से संबंधित केस में जमानत दी है, जबकि छत्तीसगढ़ की EOW ने निलंबित IAS रानू साहू खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन वह करीब 15 महीने से जेल में बंद है।

सौम्या चौरसिया की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज

वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोयला घोटाला के आरोप में सौम्या चौरसिया जेल में बंद हैं। ईडी की विशेष न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com