Big relief to former CM Dr. Raman Singh

पूर्व CM डॉ रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खारिज की गई कांग्रेस नेता की ये याचिका

2008, 2013, 2018 तक संपत्ति को लेकर गलत जानकारी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने मामले में CBI जांच कराने की मांग की थी। यह मामला जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में लगा था। जो कि खारिज हो गया है।

Edited By :   Modified Date:  March 1, 2023 / 06:32 PM IST, Published Date : March 1, 2023/6:32 pm IST

Big relief to former CM Dr. Raman Singh

बिलासपुर। पूर्व CM डॉ रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने माना कि याचिका चलने योग्य नहीं है। बता दें कि जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में यह मामला लगाया गया था।

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बता दें कि याचिका में पूर्व CM रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि पूर्व सीएम द्वारा विधानसभा चुनाव में संपत्ति को लेकर शपथपत्र में गलत जानकारी दी गई थी। 2008, 2013, 2018 तक संपत्ति को लेकर गलत जानकारी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने मामले में CBI जांच कराने की मांग की थी। यह मामला जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में लगा था। जो कि खारिज हो गया है।

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