Bilaspur News: सड़कों में आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, कहा-‘निर्देश का पालन नहीं करने पर की जाएगी जवाबदेही’
Bilaspur News: सड़कों में आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश, कहा-'निर्देश का पालन नहीं करने पर की जाएगी जवाबदेही'
Bilaspur News
बिलासपुर। Bilaspur News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई एक दुर्घटना में 15 गायों की मौत और 3 के घायल होने के बाद हितधारकों को सड़कों पर आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को सड़कों और राजमार्गो में आनेवाले पशुओं को रोकने के दिए निर्देश हैं। इसके साथ ही कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को की जाएगा।
दरअसल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी हितधारकों को आवश्यक आदेश जारी करें ताकि आवारा पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना को लेकर जकुमार मिश्रा व अन्य ने याचिका लगाई है।
Bilaspur News: आवार पशुओं के मामले में प्रस्तुत जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, निर्देश का पालन नहीं करने पर जवाबदेही की जाएगी। इसके साथ ही HC ने प्रदेश के नपा, निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों और राजमार्गो में आनेवाले पशुओं को रोका जाएं। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है।
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें
IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

Facebook



