Bilaspur News: बी. फार्मा डिग्रीधारी भी अब फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए होंगे पात्र, छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला

Bilaspur News: उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

Bilaspur News: बी. फार्मा डिग्रीधारी भी अब फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए होंगे पात्र, छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला

Bilaspur News, image source: ibc24

Modified Date: July 25, 2025 / 06:12 pm IST
Published Date: July 25, 2025 6:11 pm IST
HIGHLIGHTS
  • फार्मासिस्ट पदों की भर्ती को लेकर HC ने सुनाया निर्णय
  • अब डिग्रीधारी भी भर्ती के लिए होंगे योग्य
  • HC ने डिग्रीधारी याचिकाकर्ताओं को दी बड़ी राहत
  • पहले फार्मेसी में डिप्लोमाधारी को ही माना गया था पात्र

बिलासपुर: Bilaspur News, छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों पर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में आज याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है। बीते 30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी विज्ञापन के अंतर्गत फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पद हेतु जारी की गई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8548/2025, राहुल वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है।

केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही माना गया था पात्र

याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था। बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.07.2025 को शाम 5:00 बजे तक थी।

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उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को किया निर्देशित

B. Pharma degree holders, उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वत्रिक रूप से लागू होगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं।

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साथ ही, न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, और बी. फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करे।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com