Bilaspur News: बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय को पुलिस ने फरार बताकर पेश किया चालान, फटाफट जमानत लेने कोर्ट पहुंची राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष

BJP leader Harshita Pandey: खास बात ये रही कि, पुलिस ने बाकी 11 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने जमानत ले ली, लेकिन बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय को ना तो एफआईआर की जानकारी दी गई और ना ही उन्हें कोई वारंट तामील किया गया।

Bilaspur News: बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय को पुलिस ने फरार बताकर पेश किया चालान, फटाफट जमानत लेने कोर्ट पहुंची राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष

BJP leader Harshita Pandey, image source: ibc24

Modified Date: July 17, 2025 / 07:40 pm IST
Published Date: July 17, 2025 7:40 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बीजेपी नेत्री के खिलाफ धारा 147, 347 का मामला 
  • बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय आज कोटा कोर्ट में पेश हुईं
  • कोटा पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ की थी FIR

बिलासपुर: BJP leader Harshita Pandey, बिलासपुर में महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय को 2 साल से फरार बताकर पुलिस ने चालान पेश कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेत्री ने आज समर्थकों के साथ कोटा कोर्ट में पेश होकर जमानत ली।

Bilaspur News दरअसल, भाजपा कार्यकर्ताओं की नक्सल क्षेत्र में लगातार हो रही हत्याओं के विरोध में पार्टी के कार्यक्रम के तहत 13 फरवरी 2023 को सकरी कोटा मुख्य मार्ग पर गनियारी के पास चक्का जाम किया गया था। उस समय प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। (Bilaspur News) इस चक्का जाम को लेकर कोटा पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी।

बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय आज कोटा कोर्ट में पेश हुईं

खास बात ये रही कि, पुलिस ने बाकी 11 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने जमानत ले ली, लेकिन बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय को ना तो एफआईआर की जानकारी दी गई और ना ही उन्हें कोई वारंट तामील किया गया। बल्कि न्यायालय में चालान पेश कर उन्हें फरार बता दिया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेत्री हर्षिता पांडेय आज कोटा कोर्ट में पेश हुईं और विधिवत जमानत ली।

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बीजेपी नेत्री के खिलाफ धारा 147, 347 का मामला

Bilaspur News बीजेपी नेत्री ने सवाल उठाया है कि, पुलिस उन्हें फरार बता रही थी, जबकि इस दौरान वे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित प्रशासन के कई कार्यक्रमों में मौजूद रही हैं। जहां पुलिस की भी मौजूदगी रही है। उन्होंने कहा कि, जनहित के मामलों को उठाने की जिम्मेदारी राजनैतिक लोगों की रहती है। उसी कड़ी में ये प्रकरण हुआ है । पिछली सरकार ने ऐसे कई मामलों में चुन चुन कर लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। गौरतलब है कि, बीजेपी नेत्री के खिलाफ धारा 147, 347 का मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com