Film ‘Pushpa’ Side effect: छत्तीसगढ़ में फिल्म ‘पुष्पा’ का साइड इफेक्ट, विवाद पर नाबालिग ने किया जमीन में फायर, फिर बोला ‘फ्लावर नहीं फायर हूँ’ वाला डायलॉग
Side effect of the film 'Pushpa' in Chhattisgarh: यहां दो पक्षों के बीच हो रहे एक विवाद के मामले में नाबालिग ने लाइसेंसी बंदूक से जमीन में फायर कर दिया । इस बीच नाबालिग ने गुस्से में आकर पुष्पा फिल्म का डायलॉग डिलेवर भी किया और कहा कि "पुष्पा को फ्लावर समझा है क्या,फ्लावर नहीं फायर हूँ "।
Side effect of the film 'Pushpa' in Chhattisgarh; image credit: ibc24
बिलासपुर। Side effect of the film ‘Pushpa’ in Chhattisgarh, देश में बहुचर्चित फिल्म “पुष्पा” का साइड इफेक्ट अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नजर आया है । यहां दो पक्षों के बीच हो रहे एक विवाद के मामले में नाबालिग ने लाइसेंसी बंदूक से जमीन में फायर कर दिया । इस बीच नाबालिग ने गुस्से में आकर पुष्पा फिल्म का डायलॉग डिलेवर भी किया और कहा कि “पुष्पा को फ्लावर समझा है क्या,फ्लावर नहीं फायर हूँ “।
नाबालिग ने जैसे ही जमीन पर फायर किया, तब छर्रा जमीन से उछलकर बगल में खड़ी उसकी दादी और एक युवक के हाथ में लग गया, जिससे दोनों घायल हो गए । घटना की सूचना पर सीपत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग को हिरासत में लेकर बंदूक को जब्त कर कार्रवाई कर रही है।
Side effect of the film ‘Pushpa’ in Chhattisgarh
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 13 दिसंबर की रात 16 वर्षीय बालक और उसके चाचा के बीच परिवारिक बातों को लेकर विवाद हो रहा था। जिससे आसपास पड़ोसी व रिश्तेदारों की भीड़ लग गई थी। वहां आशीष शिकारी, नाबालिग के दादी अशोक कुमारी शिकारी व अन्य लोग भी खड़े थे। आपस में करीब आधा घंटे से दोनों एक दूसरे के साथ गाली-गलौज कर रहे थे।
इसी बीच गुस्से में आकर नाबालिग दौड़ते हुए अपने घर गया। वहां से भरमार बंदूक लेकर बाहर निकला, और जोर से चिल्लाते हुए पुष्पा फिल्म का डॉयलाग बोला “पुष्पा को फ्लॉवर समझा क्या, फ्लॉवर नहीं मैं फायर हूं” फिर नाबालिग ने जमीन पर फायर कर दिया। जिससे छर्रा जमीन से उछलकर दादी और आशीष शिकारी नामक युवक घायल हो गया।
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आरोपी के खिलाफ 110 बीएनएस के तहत मामला दर्ज
फायरिंग की सूचना पाकर सीपत पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर नाबालिग को हिरासत में लेकर लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। पीड़ित आशीष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग के खिलाफ 110 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक बंदूक का लाइसेंस आरोपी नाबालिग के दादा के नाम पर है, जो 1987 को शासन के द्वारा जारी किया गया था। तब से बंदूक घर पर थी। इससे पहले कभी भी बंदूक का उपयोग नहीं किया गया। घटना के बाद टीआई ने बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने प्रशासन को पत्र भेजा है। वहीं पुलिस आलाधिकारी इस मामले में किशोरों को सिनेमा के बढ़ते दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दे रहे हैं।

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