Without Helmet No Petrol News: बिना हेलमेट वालों को भी मिलेगा पेट्रोल, लेकिन इस दिन से शुरू हो जाएगी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी

Without Helmet No Petrol News: बिना हेलमेट वालों को भी मिलेगा पेट्रोल, लेकिन इस दिन से शुरू हो जाएगी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी

Without Helmet No Petrol News: बिना हेलमेट वालों को भी मिलेगा पेट्रोल, लेकिन इस दिन से शुरू हो जाएगी कार्रवाई, पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी

Petrol Diesel Price 3 November 2025: 90 रुपए से नीचे आया पेट्रोल-डीजल का रेट, दिवाली के बाद भारतीय लोगों के आए अच्छे दिन / Image: File

Modified Date: September 2, 2025 / 01:53 pm IST
Published Date: September 2, 2025 1:53 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' का आदेश जारी
  • बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को पेट्रोल न दें
  • अगले सप्ताह से इस नियम का पालन न करने वाले पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

भिलाई: Without Helmet No Petrol News: छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों के मामलों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर दिन होते सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर हताहत बाइक सवार हो रहे है। बड़े वाहनों के चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार जान गवां रहे हैं। यह भी देखा गया है कि, हेलमेट के अभाव में, सिर पर लगने वाली चोट की वजह से छोटे वाहन चालकों की मौतें हो रही है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर पेट्रोल पंप संचालक प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को भी पेट्रोल दे रहे हैं।

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Without Helmet No Petrol News मिली जानकारी के अनुसार भिलाइ दुर्ग के कई पेट्रोल पंप सचालक प्रशासन के निर्देशों को दरकिनार कर बिना हेलमेट के ही वाहन चालकों को पेट्रोल दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंप संचालकों ने नाम मात्र का बैन लगा दिया है। ऐसे में जब मीडिया ने पुलिस प्रशासन से पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ समझाइश दी जा रही है, अगले सप्ताह से कार्रवाई की जाएगी।

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बता दें कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया है कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाकर जाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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बता दे कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहन कर पेट्रोल भरवाने वालों को छूट मिलेगी। फिलहाल अब इस आदेश का कितना पालन होता है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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