दीपावली पर दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Firecrackers will be able to burn only for two hours on Deepawali, the district administration has issued an order

दीपावली पर दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: October 21, 2022 9:03 pm IST

Firecrackers will be able to burn only for two hours : बिलासपुर: दिवाली के त्योहार को लेकर जहां लोगों में ख़ुशी का मोहोल है तो वही दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने पटाखा फोड़ने के लिए रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन आपको दिवाली पर किसी भी तरह की चिंता करने की जरुआत नहीं है। क्योकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से पटाखा फोड़ने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है बल्कि एक समय सिमा निर्धारित कर दी गई है। जिसके तहत ही लोगों को आतिशबाजी करनी होगी।

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कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Firecrackers will be able to burn only for two hours : यह फैसला छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। प्रशासन ने दिवाली पर पटाखा फोड़ने के लिए दो घण्टे का समय सिमा तय किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहरवासी दीपावली में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक का पटाखे फोड़ सकेंगे। साथ ही छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखा उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही गुरू पर्व में 8 बजे से रात 10 बजे तक और साथ ही न्यू इयर और क्रिसमस में रात 11.55 से रात 12.30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। ताकि किसी को भी किसी की तरह की दिक्कत न हो। और ख़ुशी ख़ुशी लोग त्योहार को भी एन्जॉय कर सके।

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