High Court justifies Bhupesh Sarkar's decision for ready-to-eat distribution

हाईकोर्ट ने रेडी-टू-ईट वितरण के लिए भूपेश सरकार के फैसले का ठहराया सही, 287 याचिकाएं खा​रिज

हाईकोर्ट ने रेडी-टू-ईट वितरण के लिए सरकार के फैसले का ठहराया सही! High Court justifies Bhupesh Sarkar's decision ready-to-eat distribution

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : April 28, 2022/11:37 pm IST

बिलासपुर: High Court justifies Bhupesh Sarkar छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी-टू-ईट वितरण को लेकर राज्य शासन के फैसले को सही ठहराया है। इस आदेश के साथ ही जस्टिस RCS सामंत ने महिला स्व सहायता समूहों की ओर से दायर 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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High Court justifies Bhupesh Sarkar हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब रेडी टू ईट के उत्पादन का काम ऑटोमेटिक मशीन से कराने का रास्ता साफ हो गया है। बीते दिनों कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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बात दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन करने का फैसला लिया है। इसके तहत रेडी टू ईट वितरण के काम को केंद्रीकृत करने का फैसला लिया गया है।

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पहले इसे महिला स्व सहायता समूह किया करते थे। शासन के इस फैसले के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूहों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला नौनिहालों के स्वास्थ्य के लिए उचित था।

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