Home » Chhattisgarh » Beef being sold in the name of beef curry in Raipur, Two shop operators sent to jail
Raipur Beef Curry News: रायपुर में ‘बीफ करी’ के नाम पर बिक रहा था गौमांस, एक महिला समेत दो आरोपी पहुंचे जेल, IBC24 ने किया था बड़ा खुलासा..
Ads
आरोपियों ने बताया कि वे डेढ़ साल से गौ मांस के डिब्बे बेच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, रविंद्र अग्रवाल ही इस दुकान और रेस्टोरेंट के मालिक और निवेशक हैं।
Beef being sold in the name of beef curry in Raipur: रायपुर: राजधानी में IBC24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बीफ करी के नाम पर डिब्बा बंद गौ मांस बेचने और उसे पका कर खिलाने के आरोप में तेलीबांधा थाना पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट फूड नामक दुकान की संचालक रूबी वनलारेग और नॉर्थ ईस्ट किचन के संचालक रविंद्र पाल अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम और अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया, जब गौ सेवकों और IBC24 ने सूचना दी कि तेलीबांधा तालाब के सामने ईश्वरी प्लाजा के बेसमेंट में स्थित नॉर्थ ईस्ट फूड कार्ट और किचन नामक दुकान में डिब्बा बंद गौ मांस बिक रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर दुकान के रेफ्रिजरेटर से गौ मांस बरामद किया।
Beef being sold in the name of beef curry in Raipur: आरोपियों ने बताया कि वे डेढ़ साल से गौ मांस के डिब्बे बेच रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, रविंद्र अग्रवाल ही इस दुकान और रेस्टोरेंट के मालिक और निवेशक हैं। मिजोरम की निवासी रूबी अपने संपर्कों से रायपुर और आसपास के स्पा सेंटर और मसाज सेंटर के कर्मचारियों को रेस्त्रां में बुलाती थी, जहां उन्हें बीफ करी परोसी जाती थी। IBC24 ने बीफ करी बेचने की घटनाओं की तस्वीरें भी प्रकाशित की थी, जो इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हुईं।
बीफ करी एक प्रकार का मांसाहारी व्यंजन है जिसमें गाय के मांस (बीफ) को विभिन्न मसालों के साथ पकाया जाता है। यह खासतौर पर कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय है।
रायपुर में बीफ करी परोसी जा रही थी, क्या यह वैध है?
रायपुर में बीफ करी परोसने का मामला हाल ही में सामने आया था, जिसमें डिब्बाबंद गौ मांस बेचा जा रहा था। यह छत्तीसगढ़ में गौ हत्या और गौ मांस के सेवन पर प्रतिबंधित है, और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
तेलीबांधा थाना पुलिस ने छापेमारी कर नॉर्थ ईस्ट फूड और नॉर्थ ईस्ट किचन नामक दुकान से डिब्बाबंद गौ मांस बरामद किया और दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया।
गौ मांस बेचने का क्या दंड है?
छत्तीसगढ़ में गौ मांस बेचना और उसका सेवन अवैध है। इस प्रकार के अपराध में आरोपी को कानूनी सजा और जुर्माना हो सकता है, जैसा कि इस मामले में आरोपियों को जेल भेजा गया है।
क्या रायपुर में गौ मांस से संबंधित और घटनाएं हुई हैं?
यह पहली बार नहीं है जब रायपुर में गौ मांस बेचने का मामला सामने आया हो, लेकिन यह मामला तब सुर्खियों में आया जब गौ सेवकों और IBC24 ने इस पर सूचना दी और मीडिया में प्रकाशित तस्वीरें महत्वपूर्ण साबित हुईं।