राहत वाली खबर.. छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्पत्ति कर भुगतान में दी विशेष छूट, अब इस डेट तक भर सकते हैं Tax

राहत वाली खबर.. छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्पत्ति कर भुगतान में दी विशेष छूट, अब इस डेट तक भर सकते हैं Tax

राहत वाली खबर.. छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्पत्ति कर भुगतान में दी विशेष छूट, अब इस डेट तक भर सकते हैं Tax

Govt gave Loan up to Rs 1 lakh at 5 percent

Modified Date: April 6, 2023 / 07:06 pm IST
Published Date: April 6, 2023 7:06 am IST

रायपुर। last date for payment of property tax : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हित में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान करने का अहम् निर्णय लिया गया हैं। इसके तहत राज्य में सम्पत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है।

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last date for payment of property tax : बता दें कि पहले छूट की समय सीमा 15 अप्रैल तक थी जिसे बढाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए तथा नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।

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