Saumya Chaurasia: आय महज दो करोड़.. लेकिन बना ली 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोयला, डीएमएफ समेत कई घोटालों में घिरी सौम्या चौरसिया महज इतने दिनों में बढ़ी संपत्ति, ऐसे हुआ खुलासा
Saumya Chaurasia: आय महज दो करोड़.. लेकिन बना ली 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोयला, डीएमएफ समेत कई घोटालों में घिरी सौम्या चौरसिया महज इतने दिनों में बढ़ी संपत्ति, ऐसे हुआ खुलासा
Saumya Chaurasia/Image Source: IBC24
- सौम्या चौरसिया पर EOW का बड़ा खुलासा,
- 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति,
- 1873% आय से अधिक का खुलासा,
रायपुर: Saumya Chaurasia: निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ EOW ने एक और चालान कोर्ट में पेश किया है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर के तहत लगभग 10 हज़ार पन्नों का चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।पेश किए गए चालान में यह खुलासा हुआ है कि सौम्या चौरसिया की आय से लगभग 1873 प्रतिशत अधिक निवेश किया गया है। साथ ही सौम्या चौरसिया द्वारा अपने परिवार एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर करीब 45 बेनामी अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपये आँकी जा रही है।
कोयला, डीएमएफ समेत कई घोटालों में संलिप्तता पाए जाने के बाद सामने आई संपत्ति के आधार पर EOW ने FIR क्रमांक 22/2024 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की थी। जांच में यह सामने आया कि सौम्या चौरसिया ने पद पर रहते हुए 49 करोड़ 69 लाख 48 हज़ार 298 रुपये की अवैध कमाई की है। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर में हुई थी। उससे पहले सौम्या वर्ष 2005 में लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 2019 में वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव के पद पर पदस्थ हुईं।
Saumya Chaurasia: अपने 17 वर्षों के सेवाकाल में उनके परिवार की वैध आय करीब 2 करोड़ 51 लाख 89 हज़ार 175 रुपये पाई गई जबकि लगभग 50 करोड़ रुपये की आय विभिन्न संपत्तियों में निवेश करते हुए पाई गई। इस प्रकार सौम्या चौरसिया द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में 1873 प्रतिशत अधिक अवैध आय अर्जित करने का खुलासा हुआ है। पेश किए गए चालान में यह भी उल्लेख है कि सबसे अधिक निवेश वर्ष 2019 से 2022 के बीच किया गया। हालाँकि कोर्ट में सौम्या चौरसिया को नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने आपत्ति दर्ज की है। फिलहाल ACB/EOW के विशेष न्यायाधीश ने EOW द्वारा प्रस्तुत चालान को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 नवम्बर निर्धारित की है।
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