Reported By: Netram Baghel
,Sakti News/Image Source: IBC24
सक्ती: Sakti News: फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर महिला की छवि खराब करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। यह सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई।
मामला सक्ती जिले का है जहां दो युवकों ने एक महिला की छवि को नुकसान पहुंचाने की नीयत से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई थी। आरोपियों ने उस फर्जी प्रोफाइल से महिला के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग करते हुए अश्लील संदेश भेजे और पोस्ट किए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
Sakti News: पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फर्जी आईडी बनाकर महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।