Publish Date - September 12, 2025 / 08:35 PM IST,
Updated On - September 12, 2025 / 08:35 PM IST
Sakti News/Image Source: IBC24
HIGHLIGHTS
RHO को सोशल मीडिया पोस्ट पड़ा महँगा,
सीएमएचओ ने थमाया शो-कॉज नोटिस
सोशल मीडिया विवाद में मचा हड़कंप,
सक्ती: Sakti News: सक्ती स्वास्थ्य विभाग में अपने ही उच्च अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करना भारी पड़ गया। जिस पर सीएमएचओ पूजा अग्रवाल ने RHO कर्मचारी अंजू रत्नाकर को शो काज नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की RHO अंजू रत्नाकर सीएमएचओ के खिलाफ छपी खबर को फेसबुक में पोस्ट किया था। मामले की जानकारी लगते ही नवपदस्थ सीएमएचओ पूजा अग्रवाल ने सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन का जिक्र करते हुए नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
Sakti News: सक्ती में अपने ही उच्च अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाली RHO को शो काज नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की RHO कर्मचारी अंजू रत्नाकर ने सीएमएचओ के खिलाफ छपि खबर को अपने फेसबुक अकाउंट ओर व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया था। मामले की जानकारी लगते ही नवपदस्थ सीएमएचओ डॉ पूजा अग्रवाल ने RHO अंजू रत्नाकर को शो काज नोटिस जारी किया है । नोटिस में सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन बताया गया है। RHO को दो दिन में अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।
Sakti News: सीएमएचओ डॉ. पूजा अग्रवाल ने पूरे मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। सक्ती में कुछ लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधरता नहीं देख सकते, इसलिए मुझे तरह-तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि “इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
"सक्ती स्वास्थ्य विभाग विवाद" से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई क्यों हुई?
सरकारी कर्मचारी को सिविल सेवा आचरण नियम का पालन करना होता है। बिना अनुमति या उच्च अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
क्या "RHO अंजू रत्नाकर" को निलंबित किया गया है?
अभी तक उन्हें केवल शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
"सीएमएचओ पूजा अग्रवाल" पर क्या आरोप हैं?
सीएमएचओ ने बयान दिया है कि कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग में सुधार नहीं चाहते, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। फिलहाल इसकी आधिकारिक जांच की पुष्टि नहीं हुई है।
क्या "सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति होती है?"
नहीं, बिना अनुमति या विवादास्पद विषयों पर सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकते, यह सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन होता है।
"सक्ती स्वास्थ्य विभाग विवाद" में आगे क्या हो सकता है?
यदि RHO का जवाब असंतोषजनक पाया गया, तो विभागीय कार्रवाई जैसे निलंबन या अनुशासनात्मक दंड संभव है।