नवा रायपुर में धारा 144 लागू, ये चीजे रहेंगी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Section 144 implemented in Nava Raipur, Collector issued order

नवा रायपुर में धारा 144 लागू, ये चीजे रहेंगी प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 07:49 pm IST
Published Date: March 10, 2022 8:10 pm IST

रायपुरः Section 144 implemented in Nava Raipur रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने नवा रायपुर में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नवा रायपुर के सभी सरकारी इमारतों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। मंत्रालय और PHQ के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की रैली और धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगी।

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Section 144 implemented in Nava Raipur बता दें कि 60 दिनों से भी नवा रायपुर के प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी किसान शुक्रवार को मंत्रालय का घेराव करने की तैयारी में थे। इससे पहले ही अब वहां धारा 144 लागू कर दी गई है।

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इन सड़कों पर लगाई गई धारा 144
-राखी थाना चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक
-पीएचयू चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक
-कुहेरा चौक से मंत्रालय महानदी एवं सचिवालय इंद्रावती भवन तक

 

 


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